भारत में स्नातक स्तर तक की फार्मेसी शिक्षा और पेशा पीसीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो फार्मेसी अधिनियम, 1948 द्वारा पारित संसद के प्रावधानों द्वारा शासित एक वैधानिक निकाय है।
पीसीआई हेड ऑफिस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1-300, तीसरी मंजिल, टॉवर-I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरो जी नगर, नई दिल्ली 110 029.