सूचना का अधिकार
सूचना का प्रकाशन सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) के अनुपालन में
विषय सूची
क्रम संख्या | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(b) का उप-धारा | विवरण |
---|---|---|
1 | (i) | संगठन का विवरण, इसके कार्य और कर्तव्य |
2. | (ii) | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य |
3 | (iii) | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं |
4 | (iv) | इसके कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानक |
5 | (v) | इसके पास या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा इसकी कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड |
6 | (vi) | इनके पास या उनके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों के वर्गों का विवरण |
7 | (vii) | नीति के गठन या उसके कार्यान्वयन से संबंधित जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए जो भी व्यवस्था मौजूद है, उसके विशेष विवरण। |
8 | (viii) | बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के बयानों जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने होते हैं, उनके हिस्से के रूप में या सलाह के उद्देश्य से, और यह कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें सार्वजनिक उपयोग के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के मिनट सार्वजनिक के लिए सुलभ हैं। |
9 | (ix) | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका |
10 | (x) | अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें इसके नियमों के अनुसार प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है। |
11 | (xi) | हर एजेंसी के लिए आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए वितरण पर रिपोर्टों को इंगित करते हुए |
12 | (xii) | सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विधि, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण शामिल हैं |
13 | (xiii) | छूट, अनुमति या प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं का विवरण जो इसे प्राप्त हुआ है |
14 | (xiv) | उसके पास उपलब्ध या उसके द्वारा रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है। |
15 | (xv) | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा गया हो तो पुस्तकालय या पठन कक्ष के कार्यकाल शामिल हैं। |
16 | (xvi) | सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण |
17 | (xvii) | ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है |
i) संगठन के विवरण, इसके कार्य और कर्तव्य
भारतीय औषधि परिषद (PCI) एक वैधानिक निकाय है जिसे औषधि अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित किया गया है। यह अधिनियम संसद द्वारा पूरे देश में फार्मेसी के पेशे और प्रथा के विनियमन के लिए बेहतर प्रावधान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। PCI के मुख्य उद्देश्य हैं – 1. एक फार्मासिस्ट के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक मानक निर्धारित करना, अर्थात शिक्षा नियमों का निर्माण करना जो उन संस्थानों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करता है जो PCI से फार्मेसी में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। 2. पूरे देश में शैक्षिक मानकों के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। 3. फार्मासिस्टों के अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करना, अर्थात् फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थानों का अनुमोदन। 4. अनुमोदन को वापस लेना, अगर अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम या अनुमोदित परीक्षा शैक्षणिक मानकों के अनुसार नहीं रहती जिसे PCI द्वारा निर्धारित किया गया है। 5. उन देशों में प्रदान किए गए योग्यताओं को अनुमोदित करना जिन पर फार्मेसी अधिनियम लागू नहीं होता है, अर्थात् विदेशी योग्यताओं का अनुमोदन। 6. राज्य फार्मेसी परिषदों द्वारा भेजे गए डेटा के आधार पर फार्मासिस्टों का केंद्रीय रजिस्टर बनाए रखना।
ii) इसके अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य
पंजीकरण अधिकारी-सचिव
रजिस्ट्रार-सम-सचिव पीसीआई सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। वह परिषद के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह फार्मेसी अधिनियम, 1948 की गतिविधियों को लागू करने के लिए विभिन्न केंद्रीय परिषद, कार्यकारी समिति, अन्य समितियों आदि की बैठकें बुलाने और वहां लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन जैसे कार्य करते हैं।
उप सचिव और सहायक सचिव
वे फार्मेसी संस्थानों के निरीक्षण, निरीक्षण रिपोर्टों की प्रक्रिया, केंद्रीय परिषद, कार्यकारिणी समिति और पीसीआई की अन्य समितियों की बैठकें बुलाने और उनमें लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाए गए उपाय, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं
क) केंद्रीय परिषदएक
केंद्रीय परिषद है जो 1948 के फार्मेसी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित की गई है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-
"3. केंद्रीय परिषद का गठन और संरचना। - केंद्र सरकार, यथाशीघ्र, एक केंद्रीय परिषद का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात: -
(a) छह सदस्य, जिनमें से प्रत्येक विषयों, फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी का कम से कम एक शिक्षक होगा, जिन्हें [विश्वविद्यालय अनुदान आयोग] द्वारा भारत के विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध कॉलेज के शिक्षण स्टाफ में से चुना जाएगा, जो फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करता है;
(b) छह सदस्य, जिनमें से कम से कम [चार] फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल रसायन विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले और प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
(c) एक सदस्य जिन्हें अपने बीच से सदस्यों द्वारा चुना जाएगा।
(d) स्वास्थ्य सेवाएँ महानिदेशक, पदेन या यदि वह किसी बैठक में शामिल होने में असमर्थ हैं, तो एक व्यक्ति जिसे उन्होंने ऐसा करने के लिए लिखित में अधिकृत किया है; [(dd) भारत के औषधि नियंत्रक, पदेन या यदि वह किसी बैठक में शामिल होने में असमर्थ हैं, तो एक व्यक्ति जिसे उन्होंने ऐसा करने के लिए लिखित में अधिकृत किया है;]
(e) केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निदेशक, पदेन;
(f) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक प्रतिनिधि;]
(g) प्रत्येक राज्य का एक सदस्य, जिसे प्रत्येक राज्य परिषद के सदस्य [स्वयं में से] चुनेंगे, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा;
(h) प्रत्येक राज्य का एक सदस्य, जिसे [राज्य] सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, जो एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होगा: [यह शर्त है कि 1976 के फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम की लागू तिथि से पांच वर्षों के लिए प्रत्येक संघ क्षेत्र की सरकार धारा 31 के तहत पंजीकरण के लिए योग्य व्यक्ति को उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य नामित करेगी, बजाय कि उपधारा (ग) के तहत एक सदस्य का चुनाव करने के।]
केंद्रीय परिषद देश भर में फार्मेसी के पेशे और उसके अभ्यास के विनियमन के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान केंद्रीय परिषद की संरचना PCI वेबसाइट "www.pci.nic.in" पर उपलब्ध है।
b) कार्यकारी समिति
कार्यकारी समिति अध्ययन पाठ्यक्रम और फार्मेसी में परीक्षा से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टों पर विचार करती है और केंद्रीय परिषद को प्रस्तुत करने के लिए नीति मुद्दों पर विचार करती है। यह समिति केंद्रीय परिषद या अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी भी विषय पर भी विचार करती है और रिपोर्ट करती है। वर्तमान कार्यकारी समिति की संरचना PCI वेबसाइट "www.pci.nic.in" पर उपलब्ध है। (click here)
c) अन्य समितियाँकेंद्रीय परिषद द्वारा सामान्य/विशेष उद्देश्यों के लिए अपने सदस्यों में से निम्नलिखित अन्य समितियाँ गठित की गई हैं –
- शिक्षा नियमावली समिति - यह समिति शिक्षा नियमावली के आवश्यक स्पष्टीकरण और संशोधन प्रदान करती है और शैक्षिक नीतियों पर सलाह देती है। (click here)
- कानून समिति - कानून समिति को फार्मेसी अधिनियम और उसके अंतर्गत फार्मेसी परिषद भारत के नियमों की कानूनी व्याख्या करने वाले मामलों में विशेषज्ञ राय देने के लिए बनाया गया है। (click here)
- पेशेवर फार्मेसी और जनसंपर्क समिति - पीपी & पीआरसी समिति का गठन फार्मेसी प्रोफेशन से संबंधित पेशेवर मुद्दों पर ध्यान देने के लिए किया गया है। (click here)
- वित्त समिति - वित्त समिति का गठन वित्तीय मामलों को देखने के लिए किया गया है।
इन समितियों में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो केंद्रीय परिषद के सदस्य नहीं हैं।
iv) इसके द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
इन कार्यों को फार्मेसी अधिनियम, 1948, शिक्षा विनियम, 1991, और फार्म.डी. विनियम, 2008 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सभी केंद्रीय सरकार के नियम और विनियम जो स्थापना, प्रशासन और वित्तीय मामलों से संबंधित हैं, PCI पर लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय परिषद, कार्यकारी समिति, वित्त समिति, विधि समिति, शिक्षा विनियमन समिति और पेशेवर फार्मेसी और जनसंपर्क समिति आदि द्वारा बनाए गए नियम, विनियम और उपविधियाँ इसके कार्यों के निर्वहन के लिए भी महत्वपूर्ण नीतिगत ढांचे हैं।
v) नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड जो इसके पास हैं या इसके नियंत्रण में हैं या इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं
क) औषधि अधिनियम, 1948।
ख) शिक्षा नियमावली, 1991।
ग) फार्म.डी. नियमावली, 2008।
घ) SIF-A, SIF-B, SIF-C और SIF-D
ङ) औषधि प्रथा नियमावली, 2015।
च) बैचलर ऑफ फार्मेसी (प्रैक्टिस) नियमावली, 2014।
छ) मास्टर ऑफ फार्मेसी (M.Pharm) पाठ्यक्रम नियमावली, 2014।
ज) फार्मेसी संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता नियमावली, 2014।
झ) स्टाफ घोषणा पत्र (SDF)।ञ) निरीक्षकों की हैंडबुकट) PDF दिशानिर्देश।
ठ) प्रवासन नीति।
ड) अच्छे स्थिरता प्रमाण पत्र।
ण) केंद्रीय फ़ार्मासिस्टों का रजिस्टर जो राज्य फ़ार्मेसी परिषदों द्वारा भेजे गए डेटा के आधार पर बनाए रखा जाता है।
त) केंद्रीय सरकार के नियम और विनियम जो स्थापना, प्रशासन और वित्तीय मामलों से संबंधित हैं।
vi) उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे जाते हैं
क) अधिनियम, नियम और विनियम।
ख) वार्षिक लेखा रिपोर्ट।
ग) इस परिषद से संबंधित सभी रिकॉर्ड जैसे कि SIF, निरीक्षण रिपोर्ट, कार्यालय नोट्स, बैठक के मिनट, फार्मेसी अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रमों की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचनाएं।
vii) किसी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी व्यवस्था के विवरण।
1. सभी तकनीकी मामलों पर नीति निर्णय केंद्रीय परिषद द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें शिक्षण फैकल्टी, केंद्रीय सरकार, एमसीआई, डीजीएचएस, डीसीजी (I), निदेशक, सीडीएल, यूजीसी, एआईसीटीई, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य फार्मेसी परिषदों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
2. फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 10 के तहत किसी भी विनियमन के लिए, फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 10
(3) के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है।
viii) बोर्डों, परिषदों, समितियों या अन्य निकायों के बयानों, जो दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसके सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और यह कि उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या उन बैठकों की मिनट्स जनता के लिए सुलभ हैं।
क) केंद्रीय परिषद और समितियों के विवरण और गठन का उल्लेख (iii) में किया गया है।
ख) बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को PCI की वेबसाइट “www.pci.nic.in” पर अपलोड किया जाता है।
ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की डायरेक्टरी
अनुक्रम संख्या | नाम | पदनाम |
---|---|---|
1 | श्री. अनिल मित्तल | पंजीकरण अधिकारी-सचिव |
2 | श्रीमती प्रतिभा तिवारी | उप सचिव |
3 | श्री. आशिष कुमार कुशवाहा | वरिष्ठ तकनीकी सहायक |
4 | श्रीमती हरविंदर कौर | खाता अधिकारी |
5 | श्री.महेश अरोड़ा | सहायक |
6 | श्रीमती परभा चावला | लेखाकार |
7 | श्री.नरेश कुमार | सहायक |
8 | श्री. प्रदीप कुमार | उच्च श्रेणी के क्लर्क |
9 | श्री.पवन कुमार | उच्च श्रेणी के क्लर्क |
10 | श्री.छोटे लाल | उच्च श्रेणी के क्लर्क |
11 | सुश्री रमा असवाल | स्टेनो |
12 | श्री.बीजेंद्र कुमार | उच्च श्रेणी के क्लर्क |
13 | श्री. नरेंद्र कुमार | उच्च श्रेणी के क्लर्क |
14 | श्री.महेश कुमार | उच्च श्रेणी के क्लर्क |
15 | श्री.रवि | निम्न श्रेणी क्लर्क |
16 | श्रीमती उर्मिला | निम्न श्रेणी क्लर्क |
17 | श्री. भीम सिंह | पियन |
x) उसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन, जिसमें इसकी नियमावली में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली शामिल है।
क्रम संख्या | नाम | पदनाम | मासिक पारिश्रमिक (रुपयों में राशि) |
---|---|---|---|
1 | श्री अनिल मित्तल | पंजीकार-सह- सचिव | 1,39,897.00 |
2 | श्रीमती प्रतिभा तिवारी | उप सचिव | 1,21,209.00 |
3 | श्री. आशिष कुमार कुशवाहा | वरिष्ठ तकनीकी सहायक | 83,714.00 |
4 | श्रीमती हरविंदर कौर | खाता अधिकारी | 1,02,068.00 |
5 | श्री महेश अरोड़ा | सहायक | 96,433.00 |
6 | श्रीमती प्रभा रानी चावला | लेखाकार | 96,433.00 |
7 | श्री नरेश कुमार | सहायक | 91,120.00 |
8 | श्री प्रदीप कुमार | यू.डी.सी. | 77,918.00 |
9 | श्री पवन कुमार | यू.डी.सी. | 71,800.00 |
10 | श्री छोटे लाल | यू.डी.सी. | 71,800.00 |
11 | श्रीमती रमा असवाल | स्टेनो | 67,936.00 |
12 | श्री बिजेंद्र कुमार | यू.डी.सी. | 65,199.00 |
13 | श्री नरेंद्र कुमार | यू.डी.सी. | 60,047.00 |
14 | श्री महेश कुमार | यू.डी.सी. | 60,047.00 |
15 | श्री रवि | एल.डी.सी. | 64,716.00 |
16 | श्रीमती उर्मिला | एल.डी.सी. | 50,548.00 |
17 | श्री भीम सिंह | पियन | 50,548.00 |
कुल कर्मचारियों का विवरण:
क्रम संख्या | कर्मचारी | कर्मचारियों की संख्या |
---|---|---|
1 | स्थायी | 17 |
2 | अनुबंधात्मक | 22 |
3 | प्रतिनियुक्ति पर | Nil |
xi) प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं की विशेषताओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए वितरण पर रिपोर्टों का संकेत देते हुए
वार्षिक बजट और वार्षिक खाते वित्त समिति की स्वीकृति के साथ अंतिम रूप दिए जाते हैं और सभी वित्तीय खातों का लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा ऑडिट किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों तथा 2023-2024 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों को दर्शाने वाला एक विवरण निम्नलिखित है -
अनुक्रम संख्या | प्रमुख शीर्षक | बजट अनुमान 2022-2023 | संशोधित बजट अनुमान 2022-2023 | बजट अनुमान 2023-2024 |
---|---|---|---|---|
I. | वेतन | 441.00 | 421.90 | 554.50 |
II. | यात्रा खर्च | 895.00 | 639.00 | 641.00 |
III. | निरीक्षकों और सदस्यों को मानधन / सदस्यों को बैठक भत्ता | 142.00 | 167.00 | 187.00 |
IV. | प्रवृत्तियाँ (संचालन व्यय) | 6746.50 | 18750.50 | 19101.00 |
V. | प्रस्तावित कर्मचारी | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
- | कुल | 8274.50 | 20078.40 | 20583.50 |
xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विधि, जिसमें आवंटित राशियाँ और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है
पीसीआई किसी भी सब्सिडी कार्यक्रम का संचालन नहीं करता है।
xiii) उन लाभों, अनुमति या प्राधिकरण के प्राप्तकर्ताओं का विवरण जो इसे प्रदान किए गए हैं
1. फार्मेसी संस्थानों की एक सूची जिसे 1948 के फार्मेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई है, PCI वेबसाइट "www.pci.nic.in" पर उपलब्ध है। (click here)
- छूट का कोई प्राप्तकर्ता नहीं है।
xiv) इसे उपलब्ध या इसके पास रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में संक्षिप्त किया गया है
सभी आधिकारिक जानकारी संबंधित विभागों द्वारा फ़ाइलों और दस्तावेज़ों में संकलित की जाती है। हालांकि, कार्यों और गतिविधियों की जानकारी PCI वेबसाइट "www.pci.nic.in" पर उपलब्ध है।
xv) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे का संचालन किया जाता है तो उसके कार्य करने के घंटे शामिल हैं।
पीसीआई कार्यालय सभी कार्य दिवसों में जनता के लिए खुला रहता है। परिषद का कार्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुला रहता है। जनता से मिलने का समय सभी कार्य दिवसों में अपराह्न 3:00 से 5:00 बजे तक होता है, जिसमें दोपहर 1:30 बजे से 2:00 बजे तक का लंच ब्रेक शामिल है। परिषद का कार्यालय शनिवार, रविवार और अन्य घोषित छुट्टियों पर बंद रहता है।
xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पद और अन्य विवरण
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
श्रीमती प्रतिमा तिवारी, उप सचिव
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडियाNBCC सेंटर, तीसरी मंजिल,प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र,
माँ आनंदमई मार्ग,ओखला चरण - I
प्रमुख स्थल - (होटल क्रॉउन प्लाजा के पास)नई दिल्ली - 110 020011-61299900 (O)
ई.मेल : registrar@pci.nic.in
केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी
श्री आशीष कुशवाहा, एसटीए
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडियाए
नबीसीसी सेंटर, तीसरी मंजिल
प्लॉट न. 2, सामुदायिक केंद्र,
आनंदामई मार्ग,ओखला चरण - I
प्रमुख स्थल - (होटल क्रॉउन प्लाजा के पास)नई दिल्ली - 110 020011-61299900
ई.मेल : registrar@pci.nic.in
अपील प्राधिकरण
श्री अनिल मित्तल, रजिस्ट्रार- सह- सचिव
भारतीय फार्मेसी परिषद
एनबीसीसी केंद्र, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र,
माँ आनंदमयी मार्ग, ओखला चरण - I
लैंडमार्क - (होटल क्राउन प्लाजा के पास) नई दिल्ली - 110 020 011-61299900 (O)
ई.मेल: registrar@pci.nic.in
xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है
अध्ययन के लिए आवेदनों, निरीक्षाओं, पाठ्यक्रम की स्वीकृति/अस्वीकृति और फार्मेसी में परीक्षा जैसी प्रक्रियाओं से संबंधित सभी जानकारी और छात्रों/संस्थान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी PCI वेबसाइट "www.pci.nic.in" पर उपलब्ध हैं।
आवेदन शुल्क और अन्य शुल्क से संबंधित जानकारी
सूचना प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति साधारण कागज पर वह जानकारी लिखकर आवेदन कर सकता है जिसे वह चाहते हैं और अपने संपूर्ण संप्रेषण पते को सही-सही दर्शा सकता है। -
धारा 6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ रुपये दस के आवेदन शुल्क का होना आवश्यक है, जो उचित रसीद के खिलाफ नकद में, या मांग पत्र, या बैंक का चेक, या भारत में डाक ऑर्डर के माध्यम से भारत के फार्मेसी काउंसिल, नई दिल्ली के नाम पर देय होगा।
- उप-धारा (1) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, शुल्क नकद के रूप में उचित रसीद के खिलाफ या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के द्वारा लिया जाएगा, जिसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के पक्ष में भुगतान किया जाना चाहिए, निम्नलिखित दरों पर -
(a) प्रत्येक पृष्ठ (A4 या A3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये;
(b) बड़े आकार के कागज में कॉपी की वास्तविक लागत या मूल्य;
(c) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; और
(d) रिकॉर्ड की जांच के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और प्रत्येक आगे के घंटे (या उसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क।
धारा 7 की उपधारा (5) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए, शुल्क उचित रसीद के खिलाफ नकद के रूप में या मांग ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा:-
(क) डेटासेट या फ्लॉपी में प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रति डेटासेट या फ्लॉपी पचास रुपये; और
(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए ऐसी प्रकाशनों के लिए निश्चित कीमत या प्रकाशनों के अंशों के लिए प्रति पृष्ठ दो रुपये की फोटोकॉपी।
सीआईसी ऑडिट: पारदर्शिता ऑडिट के लिए एक ढांचा
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